शहरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी तथा कच्ची बस्तियों में रह रहे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने PM Sahari Aawas Yojana शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में घर बनाने हेतु केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही हैं। पीएम आवास योजना की अधिक जानकारी के लिए लेख को अंत तक पढ़े।
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर तथा मध्यम श्रेणी के लोगों को आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। योजना के अंतर्गत 2 उप योजनाओं का संचालन किया जा रहा हैं-
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना
योजना में देय लाभ
ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवार को 1.20 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती हैं। वहीं शहरी आवास योजना में मकान बनाने हेतु सरकार द्वारा 1.50 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2024 लाया गया हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त आर्थिक अनुदान के अलावा 25,000/- रुपए की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।
अतः अब राजस्थान राज्य में योजना के लाभार्थियों को कुल 1 लाख 75 हज़ार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना देश में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं हैं उन्हें रहने योग्य आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार ने सुनिश्चित करना चाहती हैं कि देश में सभी लोगों के पास जीवन के लिए ज़रूरी रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध हो।
इस योजना के माध्यम से सरकार शहरी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों तथा कच्ची बस्तियों की जगह नये पक्के मकान बनवाकर लोगों को जीवन जीने का एक नवीन स्तर प्रदान करना चाहती हैं। इससे इन लोगों की सामाजिक, आर्थिक तथा कुछ अर्थों में वित्तीय स्थितियों में सुधार होगा।
सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन परिवारों को जीवन जीने के परिश्रम को कम करके इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का उद्देश्य रखती हैं जिससे देश के विकास में इन लोगों की सक्रिय भागीदारी निर्धारित हो सके।
PMSAY का लाभ लेने के पात्रता
प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए सरकार ने इसकी पात्रता शर्तें निर्धारित कर रखी हैं। योजना में निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले परिवारों को आवेदन करने के लिए पात्र माना गया हैं-
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): इस श्रेणी में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए या उससे कम हैं।
- निम्न आय समूह (LIG): ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपए के मध्य हैं।
- मध्यम आय समूह-1 (MIG-1): 6 लाख से 12 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले परिवार
- मध्यम आय समूह-2 (MIG-2): ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिकतम 18 लाख रुपए के मध्य
ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाने के लिए सरकार 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही हैं, न्याय आवास योजना में यहाँ से आवेदन करें
इन सभी श्रेणियों के अलावा कुछ पात्रता शर्तें सभी श्रेणियों के लिए लागू की गई हैं-
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक तथा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास खुदका पक्का मकान नहीं होना चाहिए
- योजना के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में आवेदक व्यक्ति , उसकी पत्नी तथा बच्चे शामिल किए गए हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए यह आवश्यक हैं कि जिस स्थान के लिये व्यक्ति आवेदन कर रहा हैं उस क्षेत्र ने योजना का क्रियान्वयन होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ तभी दिया जाएगा जब आवेदक परिवार ने सरकार द्वारा जारी अन्य किसी आवास योजना का लाभ ना लिया हो।
PM Sahari Awas Yojana Online Apply
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में का लाभ लेने के लिए आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmay-urban.gov.in हैं। योजना में आवेदन करने के बाद आवेदन से संबंधित संपूर्ण जानकारी भी इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।